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जिसे वो राहुल समझकर प्यार करती रही वो अब्दुल निकला, खुद को कुंवारा बताने की बात भी झूठी निकली

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HighLights

  • युवती को जब उसकी सच्चाई पता चली तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी
  • इसके बाद घबराई हुई युवती ओमती पुलिस थाने पहुंची और अब्दुल के खिलाफ शिकायत की
  • आरोपी ने उसे यह भी धमकी दी कि युवती के अश्लील वीडियो वह वायरल कर देगा

जबलपुर में अब्दुल फराज ने युवती से राहुल बनकर दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया, जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो मारपीट दवा खिला दी, जिससे गर्भपात हो गया।

प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर शहर की युवती से विवाहित अब्दुल नाम के एक युवक ने अविवाहित राहुल बनकर दोस्ती की, फिर उसे प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म किया। जब युवती गर्भवती हो गई तो उससे विवाह करने से मना कर दिया। युवती ने शिकायत करने की बात कही तो उसकी हत्या करने की धमकी दी।

घबराई युवती शुक्रवार को ओमती थाना पहुंची, पुलिस ने शनिवार को पुराना बस स्टैंड के पास से आरोपित अब्दुल फराज खान को गिरफ्तार किया। न्यायालय के निर्देश पर आरोपित को नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है।

पिछले साल हुई पहचान, झांसे में आई
22 वर्षीय युवती की कामकाज के दौरान आते-जाते अब्दुल फराज से पहचान हुई। वे पहली बार गत पिछले साल मार्च में मिले थे। एक-दो बार आमना-सामना होने के बाद अब्दुल ने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया। वह उसे फोन करने लगे। पहले दोस्त बनाया।

फिर धीरे-धीरे बातचीत बढ़ाई और उससे मेल-जोल बढ़ाया। गत वर्ष जून माह में एक दिन उसे घुमाने के बहाने से बुलाया और अपने साथ भंवरताल के होटल यूएसए में लेकर गया। होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसने कई बार युवती से दुष्कर्म किया।

गर्भवती होने पर की मारपीट, गर्भपात कराया
युवती को कुछ समय बाद पता चला कि वह गर्भवती है। उसने यह बात अब्दुल फराज को बताई। यह सुनकर उसने गर्भपात की दवा लाकर युवती को दिया। युवती ने दवा खाने से मना किया। उससे शादी के लिए पूछा। इस पर उसने शादी के लिए मना कर दिया। वह दो माह की गर्भवती थी, तब उसके साथ मारपीट की। उसे जबरन दवा खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया।

पहले वीडियो बनाया फिर ब्लैकमेल करने लगा
शादी के वादे से मुकरने पर युवती ने अब्दुल फराज की पुलिस में शिकायत करने की बात कही। ऐसा करने पर आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फिर निजी पलों के वीडियो वायरल करने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल कर दबाव बनाने लगा। तभी युवती को पता चला कि अब्दुल फराज विवाहित है। उसकी दो संतान है। तब उसने हिम्मत जुटाकर सब कुछ स्वजन को बताया। फिर पुलिस के पास पहुंची।

मप्र में है कड़ी सजा का प्रवधान
मध्य प्रदेश में अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर, विवाह या मतांतरण करने वालों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा और अधिक कस गया है। ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021’ के लागू होने के बाद इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

विशिष्ट प्रावधानों के तहत यदि पीड़ित महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से है, तो दोषी पाए जाने पर आरोपी को दो से दस वर्ष तक के कारावास और न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यदि विवाह केवल मतांतरण के उद्देश्य से किया गया पाया जाता है, तो उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करने का भी प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत पहचान छिपाकर सहमति प्राप्त करना या शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना भी दंडनीय अपराध है।

इस कानून के अंतर्गत न केवल पीड़ित, बल्कि उनके परिजन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से अब ऐसे मामलों में त्वरित जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है।

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