इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी वयस्क के साथ लिव-इन में रह रहा है, तो ये अपराध नहीं है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कानून और नैतिकता अलग-अलग चीजें हैं. ये बात कोर्ट ने एक कपल की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई करते हुए कही और पुलिस को उनकी सुरक्षा देने को कहा. साथ ही महिला के परिवार को भी चेतावनी दी गई कि वे कपल को परेशान न करें और उनसे कोई संपर्क न रखें।