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MP डिंडौरी में शौचालय में बन रहा था छात्रों का मिड डे मील, शिक्षक और जनशिक्षक निलंबित

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शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए एमडीएम बनाने के मामले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र जाटव द्वारा दो को निलंबित कर दिया गया है।

डिंडौरी। जिले के विकासखंड शहपुरा अंतर्गत ग्राम डोमदादर में शौचालय में आंगनवाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए एमडीएम बनाने के मामले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र जाटव द्वारा दो को निलंबित कर दिया गया है और तीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षक व जनशिक्षक को निलंबित करने के साथ बीईओ, बीआरसी और संकुल प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए 28 मार्च को ग्राम डोमदादर जांच के लिए महिला बाल विकास अधिकारी शहपुरा व बीआरसी शहपुरा को भेजा गया। वस्तुस्थिति की पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार माह नवम्बर 2025 से ग्रामवासियों व सरपंच की सहमति से सामुदायिक स्वच्छता परिसर में मध्यान्ह भोजन तैयार किया जा रहा है।

जिम्मेदारों ने नहीं दी उच्च कार्यालय को सूचना

आदेश में उल्लेख किया गया कि भोजन पकाने की उचित व्यवस्था न होने की सूचना संस्था के शिक्षक, जनशिक्षक द्वारा उच्च कार्यालय को नहीं दी गई। साथ ही स्वच्छता परिसर में पिछले कई माह से मध्यान्ह भोजन पकाया जाना संस्था के शिक्षकों की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है।

मध्यान्ह भोजन योजना के लिए उत्तरदायी स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संस्था के शिक्षकों की संयुक्त रूप से यह जिम्मेदारी थी कि नन्हें बच्चों के लिए पकाए जा रहे भोजन का उचित स्थान चयन करते, अस्वच्छ स्थान पर भोजन व्यवस्था किसी भी स्थिति में नहीं की जाना थी।

इस घटना से जहां एक ओर विभाग की छवि धूमिल हुई है वहीं दूसरी ओर छोटे बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक भोजन की उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा है।

इनको किया गया निलंबित

इस लापरवाही के लिए प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक स्कूल डोमदादर माधो सिंह परस्ते और जनशिक्षक जन शिक्षा केंद्र कछारी सुरेश परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शहपुरा निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) एमके राय, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) गुरु प्रसाद साहू और प्रभारी संकुल प्राचार्य कछारी श्याम जी गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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