डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट रद करने के लिए नए रिफंड नियमों की घोषणा की है।इन नए नियमों के तहत रेलवे यात्रियों को ट्रेन के जाने के समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की अनुमति मिलेगी।
कंफर्म टिकट रद करने के नए नियम
- भारतीय रेलवे ने नए रिफंड और बोर्डिंग प्वाइंट बदलने के नियम घोषित किए।
- 72 घंटे से अधिक पहले रद्द करने पर अधिकतम रिफंड, न्यूनतम शुल्क कटेगा।
- प्रस्थान से 8 घंटे से कम समय पर रद्द टिकट पर कोई रिफंड नहीं।
- यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं।
- यह सुविधा बड़े शहरों में कई स्टेशनों वाले यात्रियों के लिए उपयोगी है।
- ये नियम 2026 के 8वें और 9वें रेल सुधारों के तहत लागू हुए।
बोर्डिंग प्वाइंट्स में कर सकेंगे बदलावरे
रेलवे अब यात्रियों को ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने की अनुमति दे रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह सुविधा उन बड़े शहरों में उपयोगी साबित होने की उम्मीद है, जहां कई स्टेशन हैं। ऐसे शहरों में यात्री उन स्टेशनों में से किसी भी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं। रेलवे ने इन नियमों में बदलाव 2026 में हुए 8वें और 9वें रेल सुधार के तहत किया है।