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USCIS ने बदले H-1B वीजा नियम, 1 अप्रैल 2026 से नया फॉर्म I-129 अनिवार्य

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अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले विदेशी पेशेवरों और कंपनियों के लिए बड़ा बदलाव सामने आया है। USCIS (यूएससीआईएस) ने फॉर्म I-129 से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

नए नियमों के तहत अब केवल फॉर्म I-129 का नया एडिशन (02/27/26) ही स्वीकार किया जाएगा। यदि 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद पुराने एडिशन (01/20/25) में आवेदन किया जाता है, तो उसे सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

फॉर्म I-129 का उपयोग अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से काम या प्रशिक्षण के लिए बुलाने हेतु करती हैं। इसमें H-1B सहित H-2A, H-2B, L-1, O-1 और अन्य कई नॉन-इमिग्रेंट वीजा श्रेणियां शामिल हैं।

नए एडिशन में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कंपनियों को उम्मीदवार की शिक्षा, अनुभव और वेतन से जुड़ी अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके तहत नौकरी के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता, पढ़ाई का विषय, अनुभव और सुपरवाइजरी भूमिका की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है।

इसके अलावा, नई वेतन-आधारित लॉटरी प्रणाली भी लागू की गई है, जो वित्त वर्ष 2027 के H-1B कैप सीजन में इस्तेमाल होगी। संशोधित फॉर्म में अब दो तरह के वेतन स्तर दर्ज किए जाएंगे—एक लेबर कंडीशन एप्लीकेशन (LCA) में दिया गया वेतन स्तर और दूसरा H-1B रजिस्ट्रेशन के दौरान चुना गया वेतन स्तर।

यूएससीआईएस का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य वेतन स्तर की पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां सही श्रेणी के अनुसार आवेदन करें।

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक पुराने फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन इसके बाद केवल नया फॉर्म ही मान्य होगा। ऐसे में कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे नए नियमों के अनुरूप ही अपने आवेदन तैयार करें, ताकि वीजा आवेदन रद्द होने से बचा जा सके।

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