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LPG सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का एक्शन, देशभर में ESMA लागू
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उल्लंघन करने पर अपराधी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं
ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव के कारण वैश्विक ईंधन संकट और भारत में गैस की कमी के मद्देनजर, सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू किया है।
नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच उपजे तनाव के बाद दुनियाभर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है। देशों के ईंधन भंडारों में कमी आई है। इस बीच भारत में भी गैस को लेकर किल्लत देखी जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए Essential Commodities Act, 1955 यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है।
इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का इस्तेमाल अब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं कर सकेंगे और इसे सीधे एलपीजी पूल में भेजेंगे
क्या है EC एक्ट?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इस कानून के जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर कीमतों को काबू में रखा जाता है। इसके तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है।