विज्ञापन ₹ ☎️ 8827666688

शादीशुदा पुरुष लिव-इन में रह रहा है, तो ये अपराध नहीं: हाईकोर्ट

Share:

Join Whatsapp group

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी वयस्क के साथ लिव-इन में रह रहा है, तो ये अपराध नहीं है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कानून और नैतिकता अलग-अलग चीजें हैं. ये बात कोर्ट ने एक कपल की सुरक्षा की मांग पर सुनवाई करते हुए कही और पुलिस को उनकी सुरक्षा देने को कहा. साथ ही महिला के परिवार को भी चेतावनी दी गई कि वे कपल को परेशान न करें और उनसे कोई संपर्क न रखें।

जरूर पढ़ें

विज्ञापन ₹ ☎️ 8827666688

error: Copy not allowed