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रिश्तों का कत्ल: सगे रिश्ते के भाई ने नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस ने आरोपी आरिफ को दबोचा

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THE NewsBar |  महू। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जाकूखेड़ी में मानवता और पारिवारिक रिश्तों को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी ही नाबालिग चचेरी बहन के भरोसे का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो बना लिया। आरोपी ने वीडियो के जरिए पीड़िता को लंबे समय तक ब्लैकमेल किया, लेकिन पुलिस की तत्परता से अब आरोपी सलाखों के पीछे है।

भरोसे की आड़ में दरिंदगी: मौसी के घर ले जाने के बहाने की वारदात

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आरिफ (पुत्र अब्बास पटेल) निवासी ग्राम जाकूखेड़ी के रूप में हुई है। पीड़िता और आरोपी आपस में भाई-बहन हैं, जिसके कारण आरोपी का पीड़िता के घर पर नियमित आना-जाना था। इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए, आरोपी 20 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे पीड़िता के पास पहुँचा और उसे मौसी के घर ले जाने का झांसा दिया।

रास्ते में आरोपी उसे एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहाँ उसने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी, आरोपी ने इस पूरी घटना का मोबाइल से वीडियो भी बना लिया।

वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी

वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे बदनाम कर देगा और उसे जान से मार डालेगा। बदनामी और डर के मारे नाबालिग लंबे समय तक खामोश रही। इसी खामोशी का फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ तीन बार और गलत काम किया।

शादी की बात चलने पर खुला राज

इस घिनौनी करतूत का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के परिवार ने उसके लिए रिश्ता देखना और सगाई की बात करना शुरू किया। यह खबर सुनकर आरोपी आरिफ आपा खो बैठा और उसने पीड़िता को फोन कर धमकाना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि वह सगाई नहीं होने देगा और वीडियो को ‘बहुप्रसारित’ (वायरल) कर देगा। आरोपी के बढ़ते दबाव और जान से मारने की धमकी के बाद, पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता व चाचा को आपबीती सुनाई।

पुलिस की कार्रवाई: पोक्सो एक्ट और बीएनएस के तहत मामला दर्ज

परिजनों के साथ थाने पहुँची पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। महिला उपनिरीक्षक नायजा रावत ने पीड़िता के बयान दर्ज किए।

  • कानूनी धाराएं: पुलिस ने आरोपी आरिफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया है।

  • गिरफ्तारी: थाना प्रभारी महेंद्र मकाश्रै के मार्गदर्शन में गठित टीम (SI कृष्णा पदमाकर, आरक्षक विजय, सैनिक राहुल व करण) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आरिफ पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी का मोबाइल जब्त कर वीडियो रिकवर करने की प्रक्रिया में जुटी है।

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