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नपाध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पर केस दर्ज, पार्षद की जासूसी कराने के आरोप में कोर्ट का आदेश

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जासूसी विवाद में परासिया की राजनीति गरमाई, 2 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला

THE NewsBar | परासिया (छिंदवाड़ा)। परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री परमजीत सिंह विज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। व्यवहार न्यायालय ने पार्षद एवं जिला योजना समिति सदस्य अनुज पाटकर के ड्राइवर दुर्गेश विश्वकर्मा द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 3(5) तथा सहपठित धारा 61 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, परिवाद में आरोप लगाया गया है कि पार्षद अनुज पाटकर की गतिविधियों पर नजर रखने और कथित तौर पर जासूसी कराने के उद्देश्य से उनके ड्राइवर दुर्गेश विश्वकर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आरोप यह भी है कि इसके एवज में प्रतिमाह भुगतान नगर पालिका के फंड से किया जाता रहा।

मामले का खुलासा होने के बाद दुर्गेश विश्वकर्मा ने पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से व्यवहार न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया।

करीब दो वर्ष तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय एवं पूर्व जिला महामंत्री परमजीत सिंह विज के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।

इस मामले में परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश मौर्य ने पैरवी की।

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